गुरुग्राम में DLSA जुलाई माह में जिलेभर में आयोजित करेंगे विधिक जागरूकता शिविर।

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गुरुग्राम, संवाददाता: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा जुलाई माह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीएलएसए सचिव एवं सीजेएम निशा ने बताया कि 1 जुलाई को गुरुग्राम गांव, प्राथमिक विद्यालयों तथा सेक्टर-10 में आपदा पीड़ितों को कानूनी सहायता, कुपोषण उन्मूलन तथा बाल हितैषी कानूनी सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 जुलाई को डूंडाहेड़ा, सिविल लाइंस एवं बजघेड़ा में मानव तस्करी की रोकथाम, कुपोषण उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 3 जुलाई को लेबर चौक, झाड़सा गांव एवं सेक्टर-47 सामुदायिक केंद्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार, कुपोषण उन्मूलन तथा बाल हितैषी कानूनी सेवाओं पर कार्यक्रम होंगे।

उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों एवं सेक्टर-5 में कुपोषण उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों, 6 जुलाई को ताऊ देवी लाल आश्रम, सदर बाजार एवं वजीराबाद में मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं बाल अधिकारों तथा 7 जुलाई को इस्लामपुर गांव एवं सेक्टर-31 स्थित नशा मुक्ति केंद्र में गरीबी उन्मूलन एवं नशा मुक्ति विषयों पर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। 8 जुलाई को मंडावर, सेक्टर-31, सेक्टर-5, राजीव चौक एवं लेपर्ड ट्रेल में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, एसिड अटैक पीड़ितों को न्याय, बाल अधिकार एवं वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों को न्याय विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सीजेएम ने बताया कि 9 जुलाई को गुरुग्राम गांव, सेक्टर-9 एवं दौलताबाद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, कुपोषण उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों, 10 जुलाई को शिकोहपुर, रेलवे स्टेशन क्षेत्र एवं सेक्टर-14 मार्केट में स्पृहा योजना, कुपोषण उन्मूलन तथा बाल अधिकारों तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सिलोखरा, स्कूलों, बस स्टैंड, द्वारका एक्सप्रेसवे एवं झाड़सा में जनसंख्या जागरूकता, शिक्षा, नशा मुक्ति एवं जन-जागरूकता विषयों पर कार्यक्रम होंगे।इसी प्रकार 12 से 30 जुलाई तक सेक्टर-30, सेक्टर-15, बसई, सेक्टर-90, सेक्टर-85, सेक्टर-82, सेक्टर-50, उद्योग विहार, पालम विहार, साइबर हब, सेक्टर-12, सेक्टर-49, बादशाहपुर, सुखराली, सेक्टर-45, साढ़राना सहित विभिन्न स्थानों पर बाल अधिकार, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा अधिनियम, साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध, दहेज निषेध, सड़क सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश), नालसा एवं हालसा की विभिन्न योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें।

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